अयोध्या 26 फ़रवरी 26*सामाजिक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज
भेलसर(अयोध्या)पटरंगा थाना क्षेत्र के ग्राम सरैठा निवासी अभियुक्त अभय सिंह पुत्र प्रमोद सिंह पर मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 14/ 2026 धारा 109(1)BNS में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय द्दारा जमानत अर्जी खारिज कर दी गई । विदित हो कि पटरंगा थाने में दर्ज उक्त मुकदमे में मारपीट के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश तिवारी को सिर पर गंभीर चोट आई थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अरशद शेरा की बहस के दौरान घटना में अभियुक्त की संलिप्ता को सही मानते हुए अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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