August 14, 2025

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सहारनपुर7जून25*न्यायालय समाचार,,,,*

सहारनपुर7जून25*न्यायालय समाचार,,,,*

सहारनपुर7जून25*न्यायालय समाचार,,,,*

*➡️थाना सरसावा,थाना बड़गांव एवम थाना रामपुर मनिहारान के अन्तर्गत 5 अभियुक्तों को हुई सजा*

*➡️पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह के कड़े एक्शन के चलते एवम एसएसपी रोहित सिंह सजवान के दिशा निर्देश पर*

*➡️पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल तथा पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन के कुशल निर्देशन मे*

*➡️थाना सरसावा प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार एवम कांस्टेबल गोरव कुमार की भी माननीय न्यायालय में रही जबरदस्त पेरवी*

*➡️एक संगठित गिरोह बनाकर जनता को भयभीत कर आर्थिक लाभ कमाने वाले टोनी उर्फ रामपाल,योगेश व कल्लू को हुई 3-3 साल कारावास की सजा तथा लगा 15 हजार रूपए का अर्थदंड*

*➡️अभियुक्त आनन्द, सुरेश,शिव कुमार एवम परवेज का वाद अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है*

*➡️एडीजीसी मेघराज सिंह एवम विवेचक निरीक्षक राजेंद्र वशिष्ठ का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान*
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*इसके अलावा थाना बड़गांव क्षेत्र के अन्तर्गत 1 अभियुक्त को हुई सजा*

*➡️थाना बड़गांव प्रभारी विनय शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार व कांस्टेबल देवजीत की भी रही जबरदस्त पेरवी*

*➡️नवविवाहिता को दहेज की बलि चढ़ाने वाले संजू को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड,,2 हुए दोषमुक्त*

*➡️अभियुक्तो को सजा दिलाने में एडीजीसी देवी दयाल शर्मा एवम क्षेत्राधिकारी व विवेचक चौब सिंह का भी रहा एक बड़ा योगदान*
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*👉इसके अलावा थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र से नाबालिग लड़की भगाने व पोक्सो एक्ट में हुई एक युवक को सजा*

*➡️थाना रामपुर मनिहारान प्रभारी सतेन्द्र नागर के कुशल निर्देशन में पेरोकार एवम कांस्टेबल अनुग्रह कुमार की भी रही सशक्त पेरवी*

*➡️एडीजीसी श्रीमति चंचल पुंडीर एवम विवेचक उपनिरीक्षक पवनदीप शर्मा का भी रहा एक बड़ा योगदान*

*सहारनपुर*/
इस समय पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र-DIG अभिषेक सिंह के कड़े एक्शन के चलते एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के दिशा निर्देश पर तथा पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल व पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन के कुशल निर्देशन मे पेरोकारो की जबरदस्त पेरवी के चलते माननीय न्यायालयो मे अपराधियों को हो रही है धड़ाधड़ सजा।कल देर शाम भी माननीय न्यायालय में एक गिरोह बंद अभियुक्त को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे 3 अभियुक्तों को हुई 3-3 साल कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड।आपको बता दें,कि 14-6-2022 में थाना सरसावा प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह ने आनन्द पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम नगलाखारी थाना कुतुबशेर,टोनी उर्फ रामपाल पुत्र कितेपाल निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा,योगेश पुत्र मेघराज निवासी ग्राम डूभर किशनपुर थाना तीतरों,सूरेश पुत्र प्रेम चंद निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा,शिवकुमार पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम उनाली थाना कुतुबशेर,कल्लू पुत्र फैजुद्दीन निवासी मौहल्ला वादियों का कुआं मानकमऊ थाना कुतुबशेर एवम परवेज पुत्र शकील निवासी मदीना मस्जिद मानकमऊ थाना कुतुबशेर को एक गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध करने की सूचना पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा था।लगभग 3 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 द्वारा अभियुक्त टोनी उर्फ रामपाल,योगेश‌ एवम कल्लू को आईपीसी की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार देते हुए सुनाई गई 3-3 साल कारावास की सजा तथा लगाया 15 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना सरसावा प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार व कांस्टेबल गोरव कुमार की माननीय न्यायालय में पेरोकारी बड़े ही जबरदस्त तरीके से चली,तो वहीं एडीजीसी मेघराज सिंह एवम निरीक्षक विवेचक राजेंद्र वशिष्ठ का भी रहा एक बड़ा योगदान।जबकि माननीय न्यायालय में अभियुक्त आनन्द,सुरेश, शिवकुमार तथा परवेज का मामला अभी भी विचाराधीन है।
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*इसके अलावा थाना बड़गांव क्षेत्र से भी दहेज हत्याकांड मे एक अभियुक्त को हुई सजा तथा लगा अर्थदंड*
*सहारनपुर*/
कल शाम माननीय न्यायालय द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए एक विवाहिता को दहेज की बलि चढाने के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा तथा लगाया 5 हजार रूपए का जुर्माना जबकि 2 अभियुक्तों को इसी मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।आपको बता दें,कि जनपद मेरठ निवासी वादी अक्षय कुमार ने सन् 2020 में थाना बड़गांव में एक मामला पंजीकृत कराते हुए संजू पुत्र रामभरोसे,समो देवी पत्नी रामभरोसे व सुरेन्द्र उर्फ जोनी पुत्र रामभरोसे तीनों ही निवासी ग्राम शिमलाना थाना बड़गांव द्वारा वादी की बहन को कम दहेज लाने पर मोंत की नींद सुला दिया गया था।जिस मामले‌ पर थाना बड़गांव पुलिस ने दिनांक 24-4-2020 में आईपीसी की धारा 498-ए/304-बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में मामला पंजीकृत करते हुए तीनो‌अभियुक्तो को जेल भेज दिया गया था।लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा एक अहम फेसला सुनाते हुए अभियुक्त संजू को उपरोक्त धाराओं में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 5 हजार रुपए का अर्थदंड।जबकि समो देवी व सुरेन्द्र उर्फ जोनी हुए दोषमुक्त।इस मामले में जहां थाना बड़गांव प्रभारी विनय शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार व कांस्टेबल देवजीत की पेरवी भी जबरदस्त रही,तो वहीं एडीजीसी देवीदयाल शर्मा एवम क्षेत्राधिकारी चौब सिंह की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।
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*➡️थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र से भी नाबालिग लड़की भगाने एवम पोक्सो एक्ट के मामले मे एक अभियुक्त को हुई सजा तथा लगा जुर्माना*

*सहारनपुर*/
थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवम पोक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय से एक अभियुक्त को हुई 10 साल कारावास की सजा तथा लगा 12000 रूपए का जुर्माना।जबकि दो अभियुक्त लोकेश‌ व सुधीर हुए दोषमुक्त।आपको बता दें,कि वादी द्वारा दिनांक 27-7-2020 में
थाना रामपुर मनिहारान में एक मुकदमा आईपीसी की धारा 363/366/376/120-बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत कराते हुए 3 अभियुक्तों उमेश पुत्र धर्म सिंह,लोकेश पुत्र धर्म सिंह एवम सुधीर पुत्र सोहन पाल तीनों ही निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली पर
पर वादी के साले की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।जिस मामले में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था।लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 द्वारा अभियुक्त उमेश को आईपीसी की धारा 363/366 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में सुनाई गई 10 साल कारावास की सजा तथा लगाया 12 हजार रूपए का अर्थदंड।जबकि माननीय न्यायालय द्वारा लोकेश‌ व सुधीर को दोषमुक्त कर दिया गया है।उक्त अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना रामपुर मनिहारान प्रभारी सतेन्द्र नागर के कुशल निर्देशन में पेरोकार अनुग्रह कुमार की सशक्त पेरवी रही,तो वहीं एडीजीसी श्रीमति चंचल पुंडीर एवम उपनिरीक्षक विवेचक पवनदीप शर्मा का भी एक अहम योगदान रहा।जबकि तीनो मामलों में माॅनिटरिंग सैल की पेरवी भी माननीय न्यायालय मे जबरदस्त तरीके से चली।

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