वाराणसी22नवम्बर23*ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में ट्रांसजेंडर पर्शन की सुरक्षा को लेकर किया गया बैठक
वाराणसी ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में आज ट्रांसजेंडर पर्सन की सुरक्षा हेतु जनपद स्तर पर प्रकोष्ठ गठित किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित किया गया बैठक में एडीसीपी महिला अपराध ममता रानी मुख्य अतिथि शामिल हुई एडीसीपी महिला अपराध ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि भारत सरकार की उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 अध्याय 8 अपराध एवं शक्तियों की धारा 18 में निम्न वत्व प्रावधान है जैसे किसी उभयलिंगी व्यक्ति को सिवाय सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा के बलपूर्वक या बंधुवा मजदूरी का कार्य करने के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा किसी उभयलिंगी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक स्थान में आवागमन के अधिकार का प्रत्याखान करेगा या ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान अन्य दो व्यक्तियों की पहुंच है या अधिकार है कि उपयोग या उस तक पहुंच को अवरोध है करेगा, उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ने कार्य करेगा उक्त दशा में यह अपराध है उस दशा में 6 मास का कारावास है किन्तु 2 वर्ष तक का यह कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है बैठक में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2020 तथा अन्य संगत नियमों की पृष्ठभूमि से सामाजिक न्याय व भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के विस्तृत गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई!

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