वाराणसी न्यायालय
वाराणसी10मार्च25*शादी का झूठा वादा करके पैसा हड़पने में अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त ।*
स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शैलेंद्र सिंह ने धोखाधड़ी और विश्वासघात करके शादी का झांसा देकर पैसा हड़पने के मामले में अभियुक्तगड की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
*अभियोजन की तरफ से रोहित मौर्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा*
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा डॉक्टर अनुराग राणा जो बीएचयू वाराणसी में मेडिसिन के पद पर कार्यरत है उनकी बहन सुप्रिया राणा की सहपाठी अचला गुगलानी से दोस्ती हो गई थी और अचला गुगलानी और अचला के माता-पिता भाई द्वारा शादी का प्रस्वाव वादी मुकदमा डॉक्टर अनुराग राणा को दिया गया जिसपर वह सहमत हो गए और इसी विश्वास में अभियुक्तगण उन्होंने 27 लाख 50 हजार रुपए खाते व अन्य मदों में अचला गुगलानी को दिया और बाद में पता चला कि अचला गुगलानी ने पैसा भी ले लिया और किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लिया और पैसा मांगने पर उनको धमकी दी गई।
न्यायालय ने अशोक गुगलानी सरला गुगलानी व निश्चल गुगलानी जो अचला के माता-पिता वह भाई है की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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