लखनऊ11मार्च25* अमरजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव पंचायती राज व अन्य के सम्बन्ध में।
आदेश
माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ रिट याचिका संख्या-CNo- 10451/2024 अमरजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव पंचायती राज व अन्य में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-
1. Heard Sri Sharad Dwivedi, learned Counsel for the petitioner as well as learned Standing Counsel and Sri Nripendra Mishra, who has filed Vakalatnama on behalf of opposite party no.7. The Vakalatnama is taken on record.
2. The present petition has been filed by the petitioner alleging that after creation of a separate area under Section 11-F of the U.P. Panchayat Raj Act, seven persons, who were elected, had incurred disqualification by virtue of statutory provisions contained in Section 6 of the U.P. Panchayat Raj Act. It is stated that the issue of disqualification incurred by virtue of Section 6 has to be decided by the Prescribed Authority under Section 6-A of the U.P. Panchayat Raj Act.
3. The Counsel for the petitioner argues that the prescribed authority for taking a decision under Section 6-A of the Panchayat Raj Act is the Tehsildar, and despite the petitioner moving an application, no decision has been taken by the Tehsildar, which is required to be done under Section 6-A of the Panchayat Raj Act. 4. Learned Standing Counsel based upon instructions states that the Tehsildar has prepared a report and has forwarded the same to the District Magistrate and the said report is pending before the District Magistrate.
5. Considering the mandate of Section 6-A, it is clear that the decision is to be taken by the Prescribed Authority and he cannot avoid his statutory liability by referring the report to anyone, in view of thereof, the present writ petition is disposed off directing the Tehsildar, respondent no.6 to pass reasoned order, in accordance with law, on the application filed by the petitioner in terms of the mandate of Section 6 and Section 6-A of the U.P. Panchayat Raj Act positively within a period of six weeks from the date of
production of a certified copy of this order. 7. While passing the said order, the Tehsildar would be at liberty to hear the persons who are said to have incurred disqualification
8. Learned Standing Counsel shall communicate this order to the Tehsildar concerned for compliance. Any violation of the direction would incur the proceedings for contemp.
उपरोक्त के परिपेक्ष्य में श्रीमती दुलारा पत्नी रामकेवल, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत खानपुर, वि०ख० हैदरगढ़ द्वारा स्पष्टीकरण /”प्रति उत्तर हेतु दिनांक 31 जनवरी, 2025 को नोटिस जारी किया गया। नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 07.02.2025 दिन शुक्रवार समय 11:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु समय दिया गया। श्रीमती दुलारा पत्नी रामकेवल ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत खानपुर, वि०ख० हैदरगढ़ द्वारा स्पष्टीकरण / प्रतिउत्तर दिनांक 07.02.2025 प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-1)
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-6क-9 (8) में विहित व्यवस्थानुसार यदि किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी नगर नगर पालिका, छावनी, अधिसूचित या नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया जाय तो ग्राम पंचायत न रह जायेगी और उसकी परिसम्पत्ति का दायित्व नियत रीति से निस्तारित किये जायेंगे। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाय तो उत्ना भाग उसकी अधिकारिता में से कम हो जायेगा। (9) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलि-ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों
के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947′ की धारा-6क-9 के (6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।
(7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, नगरपालिका या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।
(8) जहां (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) का चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच जिसे व उचित समझे, करने के पश्चात यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिए वहां वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और आदेशों के अधीन किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगा।
अतः ग्राम खानपुर परगना सुबेहा तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी की ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारा पत्नी रामकेवल ग्राम सरायचन्देल की निवासिनी हैं जो नगर पंचायत सुबेहा विस्तार 2022 में नगर पंचायत सुबेहा में सम्मिलित हो गया है। जिनका नाम नगर पंचायत सुबेहा की निर्वाचक नामावली वार्ड संख्या-2 सराय चन्देल के क्रम संख्या-512 मकान संख्या-70 पर अंकित है। श्रीमती दुलारा पत्नी रामकेवल नगर पंचायत सुबेहा वार्ड संख्या-2 सराय चन्देल की निवासिनी है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-6क-9 यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होने के कारण ग्राम प्रधान खानपुर का नाम ग्राम पंचायत खानपुर के निर्वाचक नामावली से अपमार्जित कर दिये जाने के कारण श्रीमती दुलारा पत्नी रामकेवल निवासिनी नगर पंचायत सुबेहा वार्ड संख्या-2 सराय चन्देल की निवासिनी होने के कारण ग्राम प्रधान खानपुर पद हेतु अनर्ह है।
ग्राम पंचायत-खानपुर, विकास खण्ड-हैदरगढ़ की निर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारा का निवास स्थान नगर पंचायत में सम्मिलित हो जाने के कारण उक्त ग्राम पंचायत खानपुर, विकास खण्ड-हैदरगढ का निवासी न रह जाने के कारण सदस्यता समाप्ति के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार हैदरगढ के पत्र सं0-313/र0का0 निर्वाचन दिनांक 04 मार्च, 2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं०-सी. 10451 / 2024 अमरजीत सिंह बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण की सुनवाई करते हुए उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम-1947 (यथा संशोधित) की धारा 6 व 6 (क) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए श्रीमती दुलारा वर्तमान में सरांय चन्देल नगर पंचायत सुबेहा वार्ड संख्या-2 की निवासिनी होने के कारण ग्राम प्रधान खानपुर पद हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।
अतः आपको संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सम्बन्धित श्रीमती दुलारा पत्नी राम केवल निवासी सरांय चन्देल नगर पंचायत सुबेहा वार्ड संख्या-2 को प्राप्त कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय पर भी चस्पा कराते हुए अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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