राजगढ़03जून*तीन तलाक के विरूद्ध थाना ब्यावरा (शहर) द्वारा की गई कार्यवाही,*
*ठाकुर हरपाल सिंह परमार*
दिनांक 02.06.2022 को फरियादिया निवासी झालरा पाटन राजस्थान हाल ब्यावरा द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि 14 नवंबर 2017 को मेरा निकाह नमीज अहमद पिता शहजाद अहमद निवासी हरीशचंद्र कॉलोनी झालरा पाटन के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, मेरे निकाह के करीब 4 महीने तक मेरी ससुराल वालों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था परंतु इसके बाद मेरे पति नमीज अहमद एवं मेरी सास शमीम बानो, ससुर शहजाद अहमद, ननद रिहाना खान मुझसे दहेज की मांग कर कहते कि तेरे घर वालों ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया है बोल कर मुझे ताने मारते थे और दहेज में 3 लाख रुपए की मांग मेरे साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे । दिनांक 09.03.2022 को मेरे पति ने मुझसे बोला कि मैं पूरे होश में हूं और तुझे तलाक देता हूं और मुझे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर तलाक दे दिया । मेरे घर वालों ने उन्हें समझाया पर वह नहीं माने और मुझसे बोले कि तू अगर तू झालरा पाटन आएगी तो जान से खत्म कर देंगे । मेरी ननद के कहने पर मेरे पति ने मुझे तलाक दिया है । मेरे पति, मेरी सास, ससुर और ननद ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 329/22 धारा 498-A, 506, 34 IPC, धारा 4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनयम 2019 दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही मेँ थाना प्रभारी ब्यावरा शहर निरी राजपाल राठौर एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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