March 4, 2026

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मिर्जापुर:11 सितंबर 25 *कानूनगो और लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप*

मिर्जापुर:11 सितंबर 25 *कानूनगो और लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप*

मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपीआजतक

मिर्जापुर:11 सितंबर 25 *कानूनगो और लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप*

मिर्जापुर*आज राम किशुन पुत्र जड़ईल निवासी कतरन पहाड़ी मौजा बरकछा खुर्द तप्पा – 84 परगना – कंतित, तहसील-सदर, जिला – मीरजापुर के आ० नं0- 534 रकबा 0.1390 हे0 व आ०नं०- 535 रकबा 0.0760 हे० व आ0नं0- 536 मि0 रकबा 0.0130 हे0 में पक्की पैमाईश हेतु आवेदन दिनांक 16.06.2025 ई0 को किया गया है। राम किशुन का कहना है कि हम पुश्तों से उपरोक्त आराजी पर काबिज दाखिल है फिर भी प्रार्थी की उपरोक्त आराजी को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है, जो पशु चिकित्सालय के आ० सं०- 578/2 रकबा 0.67000 में बंजर की भूमि आवंटन हुआ है और जो हम प्रार्थी की भूमि से रोड पार करके दक्षिण के तरफ कई गढ्ढा खोदा गया है जो आज भी है। उपरोक्त मौजा का चकबन्दी नहीं हुआ है । उसी मौजा में रोड भी गया है और भूमि अधिग्रहण हुआ है। हम प्रार्थी को भूमि को राजस्व विभाग की टीम गठित करके जॉच कराया जाय जिससे बन रहे पशु चिकित्सालय हम प्रार्थी की भूमि को प्रभावित न करें और प्रार्थी द्वारा कई महीनों से प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है लेकिन अभी तक राजस्व विभाग, कानूनगों, लेखपाल एवं अन्य लेखपाल द्वारा मनोनीत नाप कई बार किया गया जो कि गाँव वालों की भी जानकारी में है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी की भूमि को एक राजस्व टीम गठित कर निष्पक्षॉच कराकर हम प्रार्थी की भूमि को प्रभावित न करें जिससे हम प्रार्थी के वाद दाखिल एवं प्रार्थना पत्र देने का आशय विफल न हो, जिससे हम प्रार्थी के सहखातेदार को भी अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई कर पाना सम्भव नहीं होगा। इसमें वर्तमान ग्राम प्रधान सुभाष मौर्या एवं वर्तमान पूर्व कानूनगों धीरज किशोर सिंह द्वारा एवं वर्तमान लेखपाल मंदागिनी मौर्या व लेखपाल रवि राय की मिली भगत करके हम प्रार्थी के सहखातेदार को सूचना दिये बिना एवं बिना मुआवजा के बगैर जबरन खन–खोद व नाप-जोख कर रहे हैं, के उपरोक्त आराजी नम्बरों 534, 535, 536 मि0 में 578 / 2 का रकबा को बरामद बताया जा रहा है, जिससे हम प्रार्थी के उपरोक्त आराजी नम्बरों 534, 535, 536 मि0 व 578/2 का निष्पक्ष जाँच कराकर और अन्तर्गत धारा -24 भू-राजस्व संहिता 2006 के तहत निर्देशित किया जाये और पूर्व में उपजिलाधिकारी सदर के द्वारा उपरोक्त वाद पत्रावली में स्थगन
कमी. (स्टे) आदेश पारित है और जब तक पैमाईश न हो जाये तब तक खन-खोद अवैध कब्जा व निर्माण के कार्य को रोका जाना आवश्यक एवं न्याय संगत होगा । राजस्व विभाग के उपरोक्त अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा हम प्रार्थी को कहीं भी शिकायत करने पर फर्जी मुकदमें में फॅसाने हेतु धमकी दिया जा रहा है।
अतः आपसे से प्रार्थना है कि प्रार्थी के मौजा बरकछा खुर्द के आराजी नम्बरों 534, 535, 536मि0 का निष्पक्ष जॉच कराकर पैमाईश के लिए आदेशित करने की कृपा करें, जिससे हम प्रार्थी के उपरोक्त रकबा को विपक्षी प्रभावित न कर सकें, जिससे हम प्रार्थी एवं सहखातेदार को वाद दाखिल करने एवं उपरोक्त प्रकरण में आशय विफल न हो एवं अपूर्णनीय क्षति न हो, जिससे भरपाई कर पाना सम्भव नहीं होगा। उपजिलाधिकारी सदर द्वारा दिनांक 23.06.2025 को आदेश किया गया है थाना कोतवाली देहात एवं राजस्व निरीक्षक को उपरोक्त प्रकरण की जॉच वाद नियमानुसार कार्यवाही करें विपक्षी जबरन प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा न हो। जब तक धारा-24 भू-राजस्व संहिता के तहत पक्की पैमाईश न हो जाये।