August 11, 2025

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भोपाल18नवम्बर24*बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल, ऐसा किया तो 10 साल तक कैद की सजा*

भोपाल18नवम्बर24*बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल, ऐसा किया तो 10 साल तक कैद की सजा*

भोपाल18नवम्बर24*बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल, ऐसा किया तो 10 साल तक कैद की सजा*

भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी, 2025 से शुरू होगी। इस बार प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो संबंधित थाना क्षेत्र में उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। ऐसे सख्त प्रविधान के लिए परीक्षा अधिनियम में संशोधन विधेयक विधानसभा के 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधित विधेयक में प्रतिबंध के बावजूद केंद्र में मोबाइल ले जाने पर 10 वर्ष तक कैद की सजा का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है। इस संशोधन का आधार भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 को बनाया गया है।

*पहले तीन वर्ष की सजा का प्रविधान था*
दो वर्ष पहले प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आने पर माशिमं की कार्यपालिका समिति ने ऐसा करने वाले के लिए 10 साल कैद की सजा और दस लाख रुपये अर्थ।

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