भिण्ड10जुलाई24*लहार जनपद में पदस्थ क्लर्क ने अपने मृतक बेटे के नाम से चार लाख की राशि निकाली*
*◼️कर्मचारी होने के बावजूद सहायता राशि निकालने वाले क्लर्क को किया निलंबित*
▪️लहार–
लहार जनपद पंचायत के क्लर्क को शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद कर्मकार मंडल की सहायता राशि निकालने के मामले में निलंबित कर दिया गया है,जानकारी के अनुसार मौ तहसील के सहरौली निवासी तिलक सिंह ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से मामले की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को बताया कि लहार जनपद पंयायत में पदस्थ क्लर्क ग्रेड 2 सुनील सिंह चौहान ने अपने मृतक पुत्र उत्कर्ष सिंह के नाम से असंगठित कर्मकार मंडल योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत करा ली है। उन्होंने यह राशि अपनी पत्नी आरती चौहान के नाम से प्राप्त कर ली है,कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इसे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 1.2 और 3 का उल्लंघन मानते हुए सुनील सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सुनील चौहान का मुख्यालय एसडीएम कार्यालय लहार बनाया गया है। इस दौरान सुनील चौहान को सिर्फ नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
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