August 31, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

बाराबंकी24जुलाई25*मानदेय लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक/ वॉलंटियर सुधारेंगे 44 आउट ऑफ़ स्कूल का भविष्य*

बाराबंकी24जुलाई25*मानदेय लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक/ वॉलंटियर सुधारेंगे 44 आउट ऑफ़ स्कूल का भविष्य*

बाराबंकी24जुलाई25*मानदेय लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक/ वॉलंटियर सुधारेंगे 44 आउट ऑफ़ स्कूल का भविष्य*

———————

बाराबंकी, 24 जुलाई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार देव पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार शैक्षिक सत्र 2025-26 में 07-14 आयु वर्ग के चिन्हांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकन के उपरान्त उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलटिंयर) के आवेदन प्राप्त करने हेतु सूचना विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रधानाध्यापक द्वारा चस्पा किया जायेगा। 05 से अधिक ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष प्रशिक्षण हेतु 01 विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन विद्यालय प्रबंध समिति की 04 सदस्यीय उपसमिति द्वारा किया जायेगा। विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन को वरीयता दी जायेगी, यदि सवानिवृत्त अध्यापक की उपलब्धता नही हो पाती है तो सेवानिवृत्त अध्यापक के स्थान पर वॉलंटियर का चयन किया जायेगा। विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वालेण्टियर) के चयन हेतु अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर फोटो एवं योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रति सहित एक प्रति विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक / इंचार्ज के पास तथा दूसरी प्रति बी०आर०सी० स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जायेगी आवेदन पत्र का प्रारूप प्रधानाध्यापक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन के सन्दर्भ में यदि 1 से अधिक सेवानिवृत्त अधपकों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो विशेष प्रशिक्षक के चयन में कम आयु वाले सेवानिवृत्त अध्यापक को वरीयता दी जायेगी। विशेष प्रशिक्षक के रूप में यदि सेवानिवृत्त अध्यापक प्राप्त नहीं होते हैं तो विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा वॉलंटियर का चयन किया जायेगा। वॉलंटियर के चयन में स्नातक के साथ डी०एल०एड०/ बी०टी०सी०/ बी०एड० उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। डी० एल०एड०/ बी०टी०सी०/ बी०एड० उत्तीर्ण अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। वॉलंटियर का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेग। विशेष प्रशिक्षक की कार्य अवधि 31 मार्च, 2026 तक रहेगी। विशेष प्रशिक्षक को प्रतिमाह रू0 4000/- की दर से मानदेय के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदान किया जायेगा। वॉलण्टियर के चयन हेतु ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। वॉलंटियर के चयन हेतु आयुसीमा दिनांक 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है।

Taza Khabar