April 27, 2025

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बाराबंकी18मार्च25*प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाने के डीएम ने दिए निर्देश*

बाराबंकी18मार्च25*प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाने के डीएम ने दिए निर्देश*

बाराबंकी18मार्च25*प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाने के डीएम ने दिए निर्देश*

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बाराबंकी, 18 मार्च। ज़िलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने मंगलवार को नारकोटिक्स के सम्बंध में सभी संबन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में जूम ऐप के माध्यम से ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने कहा कि दवा विक्रेता बिना डाक्टर के पर्चे के ऐसी दवा विक्रय न करें जो नशीली व प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में आती हैं। बैठक में ज़िलाधिकारी ने कहा कि दवा की दुकानों से ऐसी दवाओं की बिक्री करते हुए पाए जाने पर दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री रोकने के लिए निर्धारित क़ानूनी प्रक्रिया को कड़ाई से लागू किया जाए। ज़िलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज आदि के परिसरों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन स्थानों समेत स्कूल कालेजों आदि में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियम क़ानूनों के अंतर्गत ही अफीम की खेती हो। बैठक में ज़िलाधिकारी ने कहा कि एनडीपीएस के मामलों में पूरी सतर्कता के साथ और पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें।
🚨… बाराबंकी
प्रेसनोट
अपराधियों को कड़ी सजा मिले जिससे समाज में सुरक्षा का माहौल बने : डीएम शशांक त्रिपाठी*

*डीएम ने की अभियोजन कार्यो की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश*

बाराबंकी, 18 मार्च। जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में अभियोजन कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों के विषय में शासकीय अधिवक्ताओं व सम्बन्धित अधिकारियों से फीडबैक लिया। जिलाधिकारी ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज गंभीर मुकदमों में पुलिस को प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी गंभीर धाराओं के मुकदमों में पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ लगाते हुए प्रभावी पैरवी करे जिससे दुष्टों को कड़ी सजा मिले और समाज में सुरक्षा का माहौल बन सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर वाद दोषमुक्त हो रहा है तो क्यों ? शासकीय अधिवक्ताओं को इसके कारणों को भी बताना होगा। सम्बंधित अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि मुकदमों में साक्षी गवाही देने आए जिससे केस मजबूत हो सके। अपने ही बयानों से मुकरने वाली पीड़िताओं के पक्षद्रोही बयान को भी गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और सम्बंधित पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। जिससे इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति पर रोक लग सके। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्यवाही के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री इन्द्रसेन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ अखिलेश नरायन सिंह, प्रशिक्षु आईएएस सुश्री काव्या सी, शासकीय अधिवक्ता एवं समस्त सहायक शासकीय अधिवक्तागण और सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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