प्रयागराज18फरवरी*प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है* ।
*सपा एमएलसी डॉ कमलेश पाठक के खिलाफ NSA की कार्रवाई असंवैधानिक*
*हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी को फटकारा भी*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के MLC डॉ कमलेश पाठक के खिलाफ रासुका की कार्यवाही को असंवैधानिक और डॉ पाठक के मूल अधिकारों का हनन मानते हुए उसे आज खारिज कर दिया है।
जस्टिस सुनीता अग्रवाल व जस्टिस साधना रानी की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जिलाधिकारी की इस कार्यवाही पर कठोर प्रतिक्रिया देते डॉ कमलेश पाठक के खिलाफ की गई NSA की कार्रवाई को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र यादव और अनुराग यादव द्वारा रखे गए कानूनी तथ्यों को सुनकर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा की पुलिस प्रशासन ने NSA की पूरी कार्यवाही को औरैया जिलाधिकारी के पास काफी दिन तक रखा और जिलाधिकारी ने बिना कानूनी तथ्यों का ख्याल रखे उसे राज्य सरकार के पास भेज दिया जो असंवैधानिक है।

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