प्रयागराज12मार्च24* इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर
लिव इन में रह रही विवाहिता को हाईकोर्ट से झटका
सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज हुई
बगैर तलाक विवाहिता लिव इन में नहीं रह सकती-HC
ऐसे रिश्तों को मान्यता देने से अराजकता बढ़ेगी-HC
कासगंज की याची पूजा की याचिका को खारिज किया
याची और उसके लिव इन पार्टनर पहले से शादीशुदा है
याची का अपने पहले पति से अभी तलाक नहीं हुआ है
तथ्यों को सुनने के बाद HC का सुरक्षा देने से इंकार
याचिकाकर्ता पर 2 हजार का जुर्माना भी HC ने लगाया
जस्टिस रेनू अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई.
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