पूर्णिया बिहार 29 अगस्त 25* राष्ट्रीय लोक अदालत मद्देनजर सभी थानाध्यक्ष के साथ बैठक/ सुनील कुमार
पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक
पूर्णिया बिहार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यकमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ द्वारा 13. सितंबर 2025 को इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित नोटिस को ससमय तामिला कराने एवं अन्य दिशा-निर्देश हेतु श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ श्री कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार आज दिनांक 29 अगस्त 25 को अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में सभी थाना के थानाध्यक्ष के साथ आवश्यक बैठक आहुत की गयी।
बैठक में सहायक खजॉची थाना से पुलिस पदाधिकारी श्री पुरूषोत्तम कुमार, मरंगा से श्री विष्णुकान्त, मुफस्सिल से श्री सुदीन राम, जलालगढ़ से श्री शिवम कुमार, श्रीनगर से श्री बुधन मुखिया, चम्पानगर से सुश्री अनुपम राज, बनमनखी से श्री संजय कुमार-1, सरसी से श्री अनिल कुमार सिंह, जानकी नगर से श्री पवन पासवान, धमदाहा से श्री सरोज कुमार, भवानीपुर से श्री संतलाल उरॉव. रूपौली से श्री मुकेश कुमार, टीकापट्टी से श्री प्रियमत कुमार, मीरगंज से श्री रौशन कुमार सिंह, बी० कोठी से श्री संजय कुमार, रघुवंशनगर से श्री शिशु कुमार, मोहनपुर से श्री मदन कुमार मिश्रा, अकबरपुर से श्री अनुज कुमार राज, डगरूआ से श्री दीपक कुमार गौतम, बायसी से श्री उत्तम कुमार, अमौर से श्री अवधेश कुमार, रौटा से श्री कुमार गौतम अनगढ़ से श्री विकास कुमार एवं अभियोजन कार्यालय से पु०नि० श्री देवेन्द्र कुमार उपस्थित हुए।
बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि प्राप्त नोटिस को प्री-लोक अदालत बैठक की तिथि से पूर्व सभी नोटिस को तामिला करावें। तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियों के कार्यालय में प्राप्त कराने हेतु निर्देशित करें। शमनीय मामलों में पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर समझौता के लिए लोक अदालत में वाद निपटारा के लिए प्रेरित करें।
ज्ञात को कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
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