पंजाब6सितम्बर25*हाईकोर्ट ने 4 क्विंटल पोस्त आरोपी तरणप्रीत सिंह को दिया अरेस्ट स्टे, 6 तारीख को शामिल तफतीश होने के दिए आदेश
अबोहर, 06 सितंबर (शर्मा/ सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस सुमित गोयल की अदालत में 4 क्विंटल पोस्त आरोपी तरणप्रीत सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह के वकील गौतम रिद्धम बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस ने राजन पुत्र राजू वासी वरियामनगर अबोहर व प्रमोद वासी फाजिल्का के खिलाफ एएसआई सुखमिंद्र सिंह ने मुकमदा नं. 47, 1.4.25 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने तरणप्रीत के निवास पर छापा मारना शुरू कर दिया था। वकील ने बताया कि इसका नाम तरणप्रीत है जबकि राजन पुत्र राजू से इसका कोई लेनदेन नहीं है। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए कि सीसीटीवी फुटेज चैक की जाये और सही प्रमाण पेश करें और तरणप्रीत की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे शामिल तफतीश होने के निर्देश दिए। तरणप्रीत सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह आज अपने वकील के साथ नगर थाना 2 में पेश हुए। मामले की जांच जारी है।
गौरतलब है कि हनुमानगढ़ सीतो बाईपास पर दौराने गश्त नगर थाना 2 की प्रभारी प्रमिला रानी, एएसआई सुखमंदिर सिंह जा रहे थे कि सामने से एक कार आते दिखाई दी। जब कार को रोकने का ईशारा किया तो उसमें सवार दो व्यक्ति मौक्के से फरार हो गए। कार में 4 च्ंिटल चूरा पोस्त बरामद हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने राजन पुत्र राजकुमार वासी वरियामनगर अबोहर, प्रमोद वासी फाजिल्का एनसी कालोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी मैडम प्रमिला रानी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। जल्द आरोपियों को काबू किया जायेगा।
फोटो: 3 थाने के बाहर खड़े तरणप्रीत अपने वकील के साथ व फाईल फोटो पोस्त।
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