पंजाब27जुलाई*2 चैक बाऊंस के मामले में शेर सिंह को दो-दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 27 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी शेर सिंह पुत्र ओम सिंह वासी कालियांवाली, तहसील गंगानगर, जिलागंगानगर राजस्थान के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुनील कुमार पुत्र भजन लाल वासी मौजगढ़, प्रवीण कुमार पुत्र इंद्रकुमार वासी गली नं. 18, बड़ी पौड़ी अबोहर के वकील चांद कुमार ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट चांद कुमार की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस दो चैक बाऊंस के मामले में शेर सिंह पुत्र ओम सिंह वासी कालियांवाली गंगानगर को दोषी करार देेते हुए दो-दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार सुनील कुमार पुत्र भजन लाल वासी मौजगढ़ को 2 लाख का चैक शेर सिंह ने दिया था। इसी तरह प्रवीण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार को भी 2 लाख का चैक दिया थ। दोनों के चैक बाऊंस होने के बाद दोनों ने अपने वकील चंाद कुमार के माध्यम से अदालत में केस दायर किये थे।
फोटो:4, आरोपी व पुलिस पार्टी।
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