पंजाब26अप्रैल*पत्नी को मौत के घाट उतारने की कोशिश करने वाले पति, सास-ससुर को 5-5 वर्ष की कैद व 15-15 हजार रूपये की सजा सुनाई
अबोहर, 26 अप्रैल (शर्मा): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज व शीश कुमार की अदालत में शिकायतकर्ता कुलदीप कौर पत्नी छिंदर सिंह पुत्री बचन सिंह वासी ढाणी डंडेवाला के वकील संदीप बजाज व राजकुमार कुंडल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर आरोपी पति छिंदर सिंह पुत्र बूढ़ा सिंह, ससुर बूढ़ा सिंह पुत्र सतनाम सिंह, सास दीपो बाई पत्नी बूढ़ा सिंह वासी खिप्पांवाली के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवाकेट संदीप बजाज व राजकुमार कुंडल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष की कैद व 15-15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार कुलदीप कौर पत्नी छिंदर सिंह वासी खिप्पांवाली पुत्र बचन सिंह वासी हालाबाद ढाणी डंडेवाला ने अपने वकील संदीप बजाज तथा राजकुमार कुंडल के माध्यम से अदालत में केस दायर किया था कि उसका पति छिंदर सिंह, ससुर बोहड़ सिंह सास जीतो बाई ने 3.07.2014 को उसके हाथ पैर बांध कर कमरे में बदं कर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। उसकी आवाजें सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बहु कुलदीप कौर को इन आरोपियों से बचाया। अधमरी हालत में उसे सिविल अस्पताल अबोहर मे दाखिल करवाया गया जहां पर पुलिस ने लड़की के बयान लिए ओर अगली कार्यवाई अमल में लानी शुरू की। पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्यवाई करने को तैयार नहीं हुई। कुलदीप कोर ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। कोर्ट ने धारा 307, 306, 498ए, 323, 506, 120बी के तहत अदालत ने तीनों आरोपियों ,पति सास व ससुर को तलब किया। अदालत में केस चला। अदालत ने पति छिंदर सिंह पुत्र बूढ़ा सिंह, ससुर बूढ़ा सिंह पुत्र सतनाम सिंह, सास दीपो बाई पत्नी बूढ़ा सिंह वासी खिप्पांवाली को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष की कैद व 15-15 हजार रूपये की सजा सुनाई।
फोटो 1: पुलिस पार्टी व आरोपी व घायल कुलदीप कौर
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