पंजाब20मई2023*8वीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार के मामले में 376 के साथ एससी एक्ट, पोस्को एक्ट व धारा 120बी की बढ़ौतरी की गई
इस मामले में एक युवक कमल पुत्र जगदीश वासी सीतोगुन्नो का नाम भी शामिल किया गया, आरोपी फरार
अबोहर, 20 मई (शर्मा/सोनू): थाना बहाववाला के प्रभारी बलविंद्र सिंह टोहरी, सीतोगुन्नो चौकी के प्रभारी लखबीर सिंह मुकदमा नं. 32, 03.04.23 भांदस की धारा 376 के तहत अमित कुमार पुत्र साहबराम उर्फ सुनील वासी मेहराणा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में राजू कंग वासी खुब्बन व अन्य लोगों ने फाजिल्का के एसएसपी मैडम अवनीत कौर सिद्धू को एक प्रार्थना पत्र लिखकर इस मामले में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ रात्रि समय अपहृण कर बलात्कार करने के मामले में दूसरे आरोपियों के नाम मुकदमें में डाले जायें व एससी एक्ट की बढ़ौतरी की जाये। एसएसपी के दिशा निर्देशों पर इस मामले की जांच डीएसपी बल्लुआना एडी सिंह को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 376 के साथ धारा 4 पोस्को एक्ट, 323, एससी एक्ट व 120बी की बढ़ौतरी की गई है। इसी के साथ लडक़ी के 164 के बयानों के आधार पर दो युवकों कमल पुत्र जगदीश वासी सीतोगुन्नो व अन्य युवक का नाम बताया था। थाना प्रभारी बलविंद्र सिंह टोहरी, सीतोगुन्नो के प्रभारी लखविंद्र ने बताया कि युवक को पकडऩे के लिए हरियाणा, राजस्थान, बीकानरे, में छापेमारी जारी है। दूसरी ओर परिवार व खुब्बन निवासी नेता राजा कंग खुब्बन ने उच्चाधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाये नहीं तो संघर्ष तेज करते हुए धरने प्रदर्शन किये जायेंगे।
फोटो:1, पुलिस पार्टी, पीडि़त युवती व गांववासी।

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