पंजाब17दिसम्बर*1 लाख 90 हजार चैक बाऊंस के आरोपी सुभाषचंद्र को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 16 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी सुभाष चंद्र पुत्र प्रभु दयाल वासी गली नं. 12, मैन बाजार हालाबाद ढाणी डंगरखेड़ा चुहड़ीवाला धन्ना रोड के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता अतुल गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता वासी नई आबादी गली नं. 0 बड़ी पोड़ी अबोहर के वकील गौरव बजाज, मुकेश उर्फ लक्की ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट गौरव बजाज व मुकेश उर्फ लक्की की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले में सुभाष चंद्र को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:1, अदालत से बाहर आते वकील व आरोपी फाईल फोटो।

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