March 26, 2026

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब12मई23*108 बोतल हरियाणा मार्का शराब मामले में पीओ गोरा सिंह सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब12मई23*108 बोतल हरियाणा मार्का शराब मामले में पीओ गोरा सिंह सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब12मई23*108 बोतल हरियाणा मार्का शराब मामले में पीओ गोरा सिंह सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 12 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में हरियाणा मार्का शराब मामले में भगौड़ा आरोपी गौरा सिंह पुत्र मेजर सिंह वासी पटी सदीक के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सदर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में गोरा सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 122, 20.12.2017 को गोरा सिंह पुत्र मेज सिंह को 108 बोतल शराब सहित काबू किया था। इसी मामले में गोरा सिंह को अदालत ने भगौड़ा घोषित किया था। आज अदालत ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में गोरा सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:7, एडवोकेट हरप्रीत सिंह व गौरा सिंह।

Taza Khabar