पंजाब07दिसम्बर2022*बलात्कार का आरोपी परमजीत सिंह सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 07 दिसंबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विशेष कुमार की अदालत में बलात्कार के मामले में आरोपी परमजीत सिंह पुत्र परसा राम वासी चक्क सुएवाला जिला फाजिल्का के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए परमजीत सिंह को बलात्कार के मामले दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
परमजीत सिंह के खिलाफ सरोज रानी पुत्री मंगल सिंह के बयानों के आधार पर पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया था। सूत्रों से पता चला है कि परमजीत सिंह व सरोज रानी के परिवार में आपस में नहीं बनती थी इसलिए सरोज रानी ने रंजिशन मामला दर्ज करवाया था। बरी होने के बाद परमजीत सिंह ने बताया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर सच्चाई की जीत हुई है।
फोटो:3, जानकारी देते वकील संदीप बजाज व बरी हुआ परमजीत।
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