पंजाब03अगस्त*अदालत ने थाना प्रभारी को 376 के आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये
अबोहर, 3 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में बलात्कार की पीडि़त महिला के वकील कपिल देव ने अपनी दलीलें पेश की। उसने बताया कि थाना खुईयांसरवर पुलिस द्वारा मुकदमा नं. 36, 26.03.22 को पीडि़ता के बयानों के आधार पर धारा 376, 506 आईपीसी के तहत वरिंद्र कम्बोज पुत्र मुंशी राम वासी खुईयांसरवर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। परंतु पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। एडवोकेट कपिल देव की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन ने आदेश जारी किये कि वरिंद्र कम्बोज को जल्द गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाये।
जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर के प्रभारी मैडम राजवीर कौर ने महिला के बयानों के आधार पर उसके साथ शादी का झांसा देकर बच्चे की मां बनाने के मामले में मुकदमा नं. 36, 26.03.2022 भांदस की धारा 376, 506 आईपीसी के तहत वरिंद्र कम्बोज पुत्र मुंशी राम वासी खुईयांसरवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने बताया कि वह तलाकशुदा है। उसे तलाक के बाद आरोपी वरिंद्र कुमार कम्बोज ने शादी का झांसा देकर फंसा लिया। वरिंद्र कुमार हैल्थ डिपार्टमैंट में काम करता है। जब वह गर्भवती हुई तो महिला ने उससे शादी के लिए कहा लेकिन वरिंद्र कुमार उसे लारे लगाता रहा । इसी दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो अब दो माह का है। वरिंद्र कुमार पुत्र मुंशी राम व उसके परिवार वालों ने उसे अपनाने से इंकार कर दिया था।
फोटो:1, महिला व आरोपी।
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