पंजाब 29 जुलाई 2023* स्कूली छात्राओं के 164 के बयान अदालत में करवाए गए
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपी आज़तक
पंजाब 29 जुलाई 2023* स्कूली छात्राओं के 164 के बयान अदालत में करवाए गए
अबोहर, 29 जुलाई (शर्मा/सोनू)। थाना बहाववाला के प्रभारी बलविंद्र सिंह टोहरी, एएसआई गरीश कुमार व अन्य पुलिस पार्टी ने गांव धर्मपुरा की छात्राओं को रोककर उनके साथ अश£ील हरकतें कर छेड़छाड़ करने के मामले में आज छात्राओं के न्यायाधीन अर्जुन सिंह की अदालत में 164 के बयान अदालत में करवाए गए। पुलिस आरोपियों रोहताश पुत्र ओमप्रकाश, गुरप्रीत सिंह पुत्र पप्पी सिंह, सज्जन सिंह पुत्र रणजीत सिंह को पहले ही जेल भेज चुकी है।
गौरतलब है कि बहाववाला पुलिस ने गांववासियों की शिकायत के आधार पर उनकी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाई की मांग की थी। पुलिस ने मुकदमा नं. 83, 24.07.23 भांदस की धारा 341, 354डी, 509 आईपीसी व 12 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। तीनों को आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड समाप्त होने के पश्चात पुन: अदालत में पेश किया गया, जहां योग्य न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को जेल भेज देने के आदेश पारित किए।
फोटो : पुलिस पार्टी व आरोपी।

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