पंजाब 24 मई 2024* इंद्रजीत भण्डारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
– किसी भी समय पुलिस कर सकती है इसको गिरफ्तार
अबोहर 24 मई (शर्मा/सोनू/लोकेश शर्मा):जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज अजीत पाल सिंह की अदालत में इन्द्रजीत भंडारी पुत्र तिलक राज वासी आनंद नगरी अबोहर के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह उर्फ दीप कंबोज के वकील मंदीप सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट मंदीप सिंह की दलीलों को मदेनजर रखते हुए इन्द्रजीत भंडारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया।
गौरतलब है कि डीएसपी अबोहर अरूण मुंडन, नगर थाना के प्रभारी नवप्रीत सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने कुलदीप कुमार उर्फ दीप कम्बोज पूर्व हल्का प्रभारी के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 76, 29.04.24 आई.टी.एक्ट 67, 506 आईपीसी के तहत इंद्रजीत भंडारी पुत्र तिलक राज वासी गली नं. 2 आनंद नगरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी अनुसार पूर्व हल्का प्रभारी कुलदीप कुमार उर्फ दीप कम्बोज व उसके परिवार के खिलाफ मोबाईल पर लाईव होकर अपशब्द व धमकी देने की शिकायत फाजिल्का के एसएसपी को दी थी। मामले की जांच डीएसपी अबोहर अरूण मुंडन द्वारा की गई। जांच के बाद भंडारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच नगर थाना प्रभारी नवप्रीत सिंह कर रहे हें। भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि पहले दोनों एक ही ग्रुप में थे। आपसी विवाद के बाद दोनों अलग हो गए।
फोटो नं 2 , जानकारी देते मंदीप सिंह फाईल फोटो, फाईल फोटो पुलिस पार्टी व शिकायतकर्ता दीप कम्बोज व इंद्रजीत भंडारी फाईल फोटो (फाईल फोटो)
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