पंजाब 22 मई 2024* मेडीकल संचालक बिंटू की जमानत सैशन कोर्ट में हुई खारिज
अबोहर, 22 अप्रैल (शर्मा/सोनू) : जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज अजीतपाल की अदालत ने 180 नशीली गोलियां व ड्रग मनी आरोपी नई आबादी गली नं. 11, छोटी पौड़ी मैडीकल संचालक बिंटू पुत्र राजकुमार के वकील द्वारा जमानत के लिए अपील दायर की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेडीकल संचालक बिंटू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि नगर थाना के प्रभारी मनिन्द्र सिंह, एएसआई सुखमंदिर सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने ड्रग इंस्पैक्टर शीशन मित्तल के साथ मिलकर नई आबादी गली नं. 11, छोटी पौड़ी मैडीकल संचालक बिंटू पुत्र राजकुमार के घर छापा मारा। उसके पास से 180 नशीली गोलियां बरामद की। इसी के साथ ड्रग इंस्पैक्टर ने समीर मेडीकल स्टोर ठाकर आबादी के पास से 1960 प्रेगा कैप्सूल व 82000 ड्रग मनी बरामद की। नगर थाना पुलिस ने ड्रग इंस्पैक्टर शीशन मित्तल के बयानों पर मुकदमा नं. 41, 15.04.24 एनडीपीएस एक्ट के तहत बिंटू कुमार पुत्र राजकुमार वासी नई आबादी ृ11 के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में पेश किया गया था। रिमांड के पश्चात आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
फोटो:1, फाईल फोटो बिंटू व ड्रग इंस्पैक्टर
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