पंजाब 09 अक्टूबर 2023* नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी कुलदीप सिंह बरी
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 09 अक्टूबर 2023* नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी कुलदीप सिंह बरी
अबोहर, 09 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विशेष कुमार की अदालत में नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र जगसीर सिंह वासी बहाववलवासी के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सदर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कुलदीप सिंह को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना सदर पुलिस ने लडक़ी के पिता के बयानों पर मुकदमा नं. 100, 23.12.22 को उसकी नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में भांदस की धारा 363, 366ए 4 पोस्को एक्ट, 376 व 346 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया था। लडक़ी के 164 के बयान भी अदालत में करवाये गये। लडक़ी की मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर धारा में बढ़ौतरी की गई थी। सदर थाना पुलिस ने कुलदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। कुलदीप सिंह के वकील संदीप बजाज ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कुलदीप सिंह को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:, जानकारी देेते वकील व कुलदीप सिंह (फाईल फोटो)।
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