पंजाब 08 जून 2024* सुंदर बुलंदी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अबोहर, 08 जून (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में सुंदर बुलंदी पुत्र तिलकराज वासी अबोहर ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुंदर बुलंदी के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुंदर बुलंदी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जानकारी अनुसार नगर थाना 1 की पुलिस ने मुकदमा नं. 101, 2.06.24 भांदस की धारा 451, 323, 354, 379, 34आईपीसी के तहत इंद्रजीत सिंह भंडारी व सुंदर बुलंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इंद्रजीत भंडारी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। मामले की जांच जारी है। भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि जिस लडक़ी ने मामला दर्ज करवाया था वह राजनीति के तहत करवाया गया है। इनका पैसों का लेनदेन था। लडक़ी के पिता ने लोगों के लाखों रूपये देने हैं जो फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।
फोटो:6, सुंदर बुलंदी।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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