पंजाब 07 फरवरी 2024* शराब मामले में पूर्व सरपंच मंगत सिंह व उसका बेटा परमिंद्र सिंह सबूतों के अभाव में बरी
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों के बाद अदालत ने बाप-बेटे को बरी किया
अबोहर, 07 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश सतीश कुमार की अदालत में शराब मामले के आरोपी पूर्व सरपंच मंगत सिंह पुत्र सोहन सिंह, परमिंद्र सिंह पुत्र मंगत सिंह वासी पक्का सीडफार्म के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा नगर थाना पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मंगत सिंह व परविंद्र सिंह को शराब मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने 8.6.20 को मंगत सिंह व उसके बेटे परविंद्र सिंह को शराब मामले में गिरफ्तार किया था। दोनों ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई। अदालत ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:5 एडवोकेट संदीप बजाज व मंगत सिंह
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