पंजाब 05 अक्टूबर2023* अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में सुरिंद्र कुमार केराखेड़ा को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 05 अक्टूबर2023* अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में सुरिंद्र कुमार केराखेड़ा को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 05 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी सुरिंद्र कुमार पुत्र बाबू राम वासी केराखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्त विकास गोयल पुत्र मदन लाल गोयल वासी नई आबादी गली नं. 9 छोटी पौड़ी अबोहर के वकील अरविंद बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अरविंद बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख 43 हजार चैक बाऊंस के आरोपी सुरिंद्र कुमार वासी केराखेड़ा को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 1 लाख 43 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार विकास गोयल को एक चैक सुरिंद्र कुमार पुत्र बाबू राम वासी केराखेड़ा ने दिया था। विकास ने चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। विकास ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। सुरिंद्र कुमार अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर अदालत में पेश हुआ। अदालत ने उसे 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:, जानकारी देते वकील व सुरिंद्र कुमार।
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