July 13, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब 02 फरवरी 2024* अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में महिला को एक वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब 02 फरवरी 2024* अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में महिला को एक वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब 02 फरवरी 2024* अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में महिला को एक वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 2 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में दो लाख चैक बाऊंस मामले की आरोपी महिला माया देवी पत्नी भजन लाल वासी अमरपुरा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता जसवंत कुमार पुत्र महेंद्र कुमार वासी अमरपुरा के वकील सुरिंद्र कुमार गेदर ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट सुरिंद्र कुमार गेदर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला माया देवी को चैक बाऊंस में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद व दो लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार जसवंत कुमार को एक चैक 2 लाख का माया देवी ने दिया था। जसवंत कुमार ने जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। जसवंत कुमार ने अपने वकील सुरिंद्र कुमार गेदर के माध्यम से अदालत में केस दायर किया।
फोटो:5 अदालत से बाहर आते जसवंत कुमार व एडवोकेट सुरेंद्र कुमार गेदर।

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.