July 2, 2026

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नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व ₹ 05 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व ₹ 05 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

महोबा 1जुलाई26*⚖️ *जनपद महोबा, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन* ⚖️

*🔸नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व ₹ 05 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

* श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत श्री शंशाक सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप विशेष पाक्सो कोर्ट महोबा द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹ 05 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*विवरण निम्नवत है:-*
* थाना चरखारी में पंजीकृत मु.अ.सं. 196/2022 धारा 377 भादवि0, 4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त हरीराम कुशवाहा पुत्र महेश कुशवाहा निवासी मु0 सुहरयांव कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 9(M)/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹ 05 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
* उक्त प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री अजय अग्रवाल द्वारा की गई। मा0 न्यायालय में लोक अभियोजक श्री अमन सिंह की प्रभावी पैरवी एवं पैरोकार हे0कां0 बलजीत सिंह के समन्वित प्रयासों से अभियुक्त को दोषसिद्ध कराकर दण्डित कराया गया।

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