नई दिल्ली31मई26*जून से ‘एक घर, एक एलपीजी कनेक्शन’ नियम लागू*।
अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना अनिवार्य*।
नई दिल्ली।*केंद्र सरकार ने गैस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर साफ कर दिया है कि एक घर (हाउसहोल्ड) में केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही रखा जा सकता है। एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है*।
भारतीय तेल कंपनियों एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से जारी सार्वजनिक सूचना में उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर कर दें। एक जून से इस नियम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य नियम
एक परिवार (पति, पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता) में एक ही रसोई के साथ केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही वैध होगा।
अतिरिक्त कनेक्शन रखने पर गैस सप्लाई बंद की जा सकती है। सप्लाई तभी बहाल होगी जब सभी अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर कर दिए जाएंगे।
अगर अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के बाद सिर्फ एक बचता है, तो उसे डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) में बदला जा सकता है।
पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।

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