नईं दिल्ली7अगस्त26*RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन डिफॉल्ट होने पर वे लेनदारों के मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप लॉक या बंद नहीं कर सकेंगे।
यह नया नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा।
बैंक सिर्फ उसी उपकरण को बंद कर सकेंगे जिसके लिए लोन लिया गया था, और शुरुआत में भी उसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकेंगे।
प्रतिबंध लगाने पर भी इनकमिंग कॉल, SMS और इमरजेंसी SOS जैसी जरूरी सुविधाएं चालू रहनी चाहिए।
यह फैसला कर्ज वसूली के दौरान लेनदारों को धमकाने और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है।

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