दिल्ली25जुलाई2025*आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज..!*
१. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा क्षेत्रों के शीघ्र परिसीमन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
२. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के तहत 2026 के बाद की जनगणना तक परिसीमन की अनुमति नहीं है।
*याचिका में केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।*

More Stories
अयोध्या 14 अप्रैल 26*रुदौली नगर में विद्या भारती से संबद्ध सरस्वती शिशु मंदिर का किया गया शुभारंभ
अयोध्या 14 अप्रैल 26*रुदौली के कूढा सादात में अंबेडकर जयंती पर विशाल जनसभा का भव्य आयोजन
कौशाम्बी 14 अप्रैल 26*अपने तूफानी दौरा करके पत्रकार राजू सक्सेना को देखने पहुंचे चायल के पूर्व विधायक l