दिल्ली03नवम्बर*लेखक की गलती पर संपादक पर मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट*
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी लेखक के लेख में गलती के लिए संपादक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नाही ऐसे मामले में संपादक के ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेख लिखने वाले पत्रकार को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब समाचार और लेख इत्यादि लिखने वाले पत्रकारों पर सीधे जिम्मेदारी आ गई है। इस निर्णय के बाद संपादकों पर अब इस तरह का कोई प्रकरण दायर नहीं किया जा सकेगा।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
मुजफ्फरनगर, 2 अक्टूबर 26*180 यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन सिमित मछार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना,
मुजफ्फरनगर, 2 अक्टूबर 26* अवध विहार में जलभराव के मुद्दे पर महिलाओं की नाराजगी,,
मथुरा 2 अक्टूबर 26*थाना राया पुलिस द्वारा बलात्कार के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।