October 28, 2026

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कौशाम्बी 28 अक्टूबर 26*पत्नी की हत्या करने वाले शातिर पति को अदालत में सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

कौशाम्बी 28 अक्टूबर 26*पत्नी की हत्या करने वाले शातिर पति को अदालत में सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

कौशाम्बी 28 अक्टूबर 26*पत्नी की हत्या करने वाले शातिर पति को अदालत में सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

कौशाम्बी जनपद न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,23,000 जुर्माना*

कौशाम्बी * सैनी कोतवाली क्षेत्र में 16 वर्षों पहले पत्नी की हत्या करने के बाद लूट अपहरण के दौरान हत्या की कहानी रचने वाले शातिर पति की कहानी विवेचना के दौरान पुलिस ने खोल दी थी और आरोपी पति के खिलाफ विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था मुकदमे की सुनवाई के दौरान 16 वर्षों बाद पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश बद्री विशाल पाण्डे जी की अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले पति के चर्चित आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।सैनी थाना क्षेत्र के अपराध संख्या 334/2011 में आरोपी धर्मेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र शीतला प्रसाद तिवारी निवासी सौरई बुजुर्गी,थाना सैनी ने पत्नी की हत्या करने के बाद कहानी रचकर पुलिस को तहरीर दी थी पति ने बताया था कि वह अपने साथी और पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था रास्ते में उसको रोक लिया गया मारपीट कर उसके साथ लूटपाट की गई पत्नी का अपहरण कर लिया गया कुछ दिनों बाद पत्नी की लाश मिली पुलिस ने विवेचना के दौरान जब आरोपी पति से सख़्ती से पूछताछ किया तो वह टूट गया और उसने पत्नी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर पति के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और जिला जज ने आरोपी पति को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 23,000 के जुर्माने से दंडित किया है।

जानकारी के मुताबिक यह मामला वर्ष 2011 का है। थाना सैनी में दिनांक 21/09/2011 को एफआईंआर दर्ज हुई थी। अभियुक्त पर धारा 302/149, 394, 364, 201, 411, 120B आईपीसी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा चला था। न्यायालय में दिनांक 10/11/2011 को आरोप पत्र दाखिल हुआ था।इस मामले में कुल 12 गवाह पेश हुए 16 वर्षों तक अदालत में मुकदमा चला।शासन की ओर से इस मामले में मजबूती से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सोमेश्वर कुमार तिवारी ने की। उनकी दलीलों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। और जुर्माना लगाया फैसले के बाद अधिवक्ताओं ने कहा कि इस सजा से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

 

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