December 22, 2024

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कोलकाता3सितम्बर24*पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में‘एंटी रेप बिल, 2024’ पारित कर दिया है.

कोलकाता3सितम्बर24*पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में‘एंटी रेप बिल, 2024’ पारित कर दिया है.

कोलकाता3सितम्बर24*पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में‘एंटी रेप बिल, 2024’ पारित कर दिया है.

ये विधेयक 5 सितंबर से लागू होने वाला है और इसमें कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में, “बलात्कार की घटना के 10 दिनों के भीतर आरोपी को फांसी दी जाएगी!!

बलात्कार के मामले दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का भी प्रावधान है.

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