November 6, 2026

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कानपुर नगर 6 नवम्बर 26*नवम्बर माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण छह से 30 नवम्बर तक*

कानपुर नगर 6 नवम्बर 26*नवम्बर माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण छह से 30 नवम्बर तक*

कानपुर नगर 6 नवम्बर 26*नवम्बर माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण छह से 30 नवम्बर तक*

*अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा*

कानपुर नगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद कानपुर नगर के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण छह नवम्बर से प्रारम्भ होकर 30 नवम्बर 2026 तक किया जाएगा। यह वितरण खाद्यायुक्त के पत्रांक 4867/आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण/2024, दिनांक तीन नवम्बर 2026 में दिए गए निर्देशों के क्रम में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं एवं तीन किलोग्राम चावल, कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।

खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ई-पॉस मशीन से जारी होने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं एवं चावल का मूल्य शून्य स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रातः आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक वितरण किया जाएगा।

उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण करने तथा खाद्यान्न की कालाबाजारी एवं डायवर्जन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राशन कार्डधारकों से अपील की है कि निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने अथवा कम खाद्यान्न मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।
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