इलाहाबाद13सितम्बर25*प्रेम संबंध के बाद बने शारीरिक रिश्ते को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि महिला-पुरुष लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहकर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। महोबा की एक महिला की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि सामाजिक बाधाओं के बावजूद महिला यदि वर्षों तक सहमति से संबंध रखती है, तो बाद में दुष्कर्म का आरोप लागू नहीं होता। कोर्ट का यह निर्णय प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में बड़ा कानूनी उदाहरण माना जा रहा है।
#Lucknow #UttarPradesh #AllahabadHighCourt #CourtVerdict #UPNews #LegalUpdate #ConsentMatters #LucknowNews #IndianLaw

More Stories
भागलपुर20अगस्त26*सबौर थानान्तर्गत 14.32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 03 अपराधकर्मियों को किया गया गिरफ्तार।
भागलपुर20अगस्त26* दशकों से ₹500-700 के किराये पर 84 दुकानें, सरकारी राजस्व की समीक्षा पर उठे सवाल
मथुरा 20 अगस्त 26*थाना जमुनापार पुलिस टीम द्वारा 405 ग्राम अवैध गांजा सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।*