इलाहबाद3अक्टूबर24*हाई कोर्ट का बड़ा फैसला-सहमति से लंबे समय तक चले संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता*
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार और जबरन वसूली के आरोपी शके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह रेखांकित करते हुए कि 12 साल से अधिक समय तक चलने वाले सहमति से बने रिश्ते को केवल शादी करने के वादे के उल्लंघन के आधार पर बलात्कार नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया, जिसमें सहमति की कानूनी व्याख्या और झूठे बहाने के तहत यौन शोषण के आरोपों पर दीर्घकालिक संबंधों के प्रभाव पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की गई। यह निर्णय भारतीय कानून में सहमति से यौन संबंध और बलात्कार के बीच अंतर को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
More Stories
भागलपुर5जुलाई25*श्री श्री 108 जगन्नाथ स्वामी की शोभा यात्रा निकाली भागलपुर शहर में
लखनऊ5जुलाई25*DM लखनऊ विशाख G की अध्यक्षता में तहसील बीकेटी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन।
मिर्जापुर: 5 जुलाई 25 *संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन*