February 2, 2026

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अयोध्या१ फ़रवरी २६**अधिवक्ता की जोरदार बहस के दौरान कोर्ट ने अपहरण एवं दुराचार के आरोपीगण को किया बा इज्जत बरी*

अयोध्या१ फ़रवरी २६**अधिवक्ता की जोरदार बहस के दौरान कोर्ट ने अपहरण एवं दुराचार के आरोपीगण को किया बा इज्जत बरी*

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अयोध्या१ फ़रवरी २६**अधिवक्ता की जोरदार बहस के दौरान कोर्ट ने अपहरण एवं दुराचार के आरोपीगण को किया बा इज्जत बरी*

थाना पटरंगा अयोध्या के अंतर्गत किशोरी के अपहरण एवं दुराचार के आरोप में पुलिस द्वारा बनाए गए अभियुक्तगण को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो प्रथम अयोध्या ने बा इज्जत बरी कर दिया।थाना पटरंगा के ग्राम डिलवल थाना पटरंगा जिला अयोध्या की एक किशोरी को अपहरण कर दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़िता की माता ने थाना पटरंगा में अपहरण कर दुराचार करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी।जिस पर थाना पटरंगा की पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 207/2018 धारा 376,363,366 आई.पी.सी. व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।पुलिस ने विवेचना के दौरान ग्राम उक्त के सल्हु उर्फ मोहम्मद शफीक,हसीना,मोहम्मद इलियास,मोबिन को अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेजकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्तगण की तरफ से अधिवक्ता *अरशद शेरा* ने मुकदमे की पैरवी शुरू की।दौरान विचारण एवं अंतिम बहस के दौरान अधिवक्ता अरशद शेरा ने पुलिस की कहानी को झूठा साबित करते हुए अभियुक्तगण को निर्दोष साबित कराकर बा इज्जत बरी कराया।

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