लखनऊ 25 मार्च 26*इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व विधायक पवन पाण्डेय कि जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
लखनऊः करोड़ों रुपये की जमीन से जुड़े धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक Pawan Kumar Pandey को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। वह फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध थे और पिछले करीब तीन साल से इस मामले में बंद थे।
मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नासिरपुर बरवा निवासी चम्पा देवी ने 27 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि करीब 8 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने के लिए साजिश रची गई। इसमें पूर्व विधायक समेत कई लोगों पर अजय सिंह को नशे का इंजेक्शन देकर दस्तावेज तैयार कराने और फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है।
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि फर्जी विवाह कराकर संपत्ति हड़पने की कोशिश हुई और बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में अजय सिंह की मौत हो गई। इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया गया था।
सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की। अब आदेश को निचली अदालत में पेश कर रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

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