January 19, 2026

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सुल्तानपुर 13/11/25*यूपी आजतक न्यूज चैनल पर सुल्तानपुर जनपद की कुछ महत्वपूर्ण खबरें 

सुल्तानपुर 13/11/25*यूपी आजतक न्यूज चैनल पर सुल्तानपुर जनपद की कुछ महत्वपूर्ण खबरें 

सुल्तानपुर 13/11/25*यूपी आजतक न्यूज चैनल पर सुल्तानपुर जनपद की कुछ महत्वपूर्ण खबरें 

[13/11, 8:25 am] +91 96513 34025: *पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत 11 आरोपियों ने किया सरेंडर*

*एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपियों को दी जमानत*

*सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, 28 को होगी गवाही*
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सुल्तानपुर। करीब आठ साल पहले गौरीगंज तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने व विधि विरुद्ध तरीके से मार्ग जाम करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत 11 आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जिनकी तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने की कार्यवाही को भी पूरा किया, 28 नवम्बर को साक्ष्य पर सुनवाई के लिए वादी को तलब किया गया है।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजकुमार पांडेय ने नौ अगस्त साल 2017 की घटना बताते हुए तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने व विधि विरुद्ध तरीके से मार्ग जाम करने समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने मामले में योगेंद्र मिश्र व पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत कई के खिलाफ नामजद व सैकड़ो कार्यकर्ता के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने योगेंद्र मिश्र,दीपक सिंह,धर्मेंद्र शुक्ल,नईम, पंकज सिंह,प्रदीप सिंघल,अनिल सिंह,शेषनाथ समेत 11 आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। मामले में बुधवार को सभी आरोपियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कोर्ट मे जमानत अर्जी प्रस्तुत किया। अदालत ने आरोपियो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने आरोपियो पर आरोप तय किए जाने की कार्यवाही पूरी करने के बाद वादी को साक्ष्य के लिए तलब किया है।
[13/11, 8:25 am] +91 96513 34025: *कोर्ट की चेतावनी के बाद भी हाजिर नहीं हुए सोमनाथ भारती*

*चार्ज के लिए हाजिर न होने पर हाजिरी माफी खारिज होने व उत्पीड़क कार्यवाही की मिली थी चेतावनी*
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सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री सोमनाथ भारती अदालत की चेतावनी के बाद भी बुधवार को जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए,जिसकी वजह से उन पर आरोप तय किये जाने की कार्यवाही बाधित रही। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग हाजिर होकर आरोप बनवाने के लिए 27 नवम्बर की तारीख तय किया है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव के रहने वाले सोभनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 की घटना बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ टिप्पणी के आरोप में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ और मामले का विचारण एमपी-एमएलए की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। मामले में आरोप बनाने के बिंदु पर कई पेशियां से कार्यवाही बाधित चल रही है। मामले में अदालत ने उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोप बनवाने के लिए कार्रवाई में हिस्सा लेने का विकल्प दिया था,लेकिन वह लगातार गैरहाजिर चल रहे है। उनकी इस लापरवाही पर कोर्ट ने पिछली पेशी पर हाजिर होने का अंतिम अवसर देते हुए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी,फिलहाल कोर्ट ने उन्हें अगली पेशी पर हाजिर होने का मौका दे दिया है।
[13/11, 8:25 am] +91 96513 34025: *अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में वादी की जिरह पूरी*

*एफटीसी जज राकेश यादव की अदालत ने विवेचक को किया तलब*
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सुलतानपुर। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में बुधवार को एफटीसी प्रथम राकेश यादव की अदालत में वादी मुकदमा मो. सलीम शेष जिरह के लिए हाजिर हुए,जिनसे दोनो आरोपियो की तरफ से जिरह की कार्यवाही पूरी कर ली गई। शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने बताया कि अदालत ने शेष साक्ष्य की कार्यवाही के लिए विवेचक कृष्ण मोहन सिंह को 26 नवम्बर की तिथि पर तलब किया है। कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे के पास छह अगस्त 2023 को अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक अधिवक्ता के पिता मो.सलीम ने आरोपी इकरामुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था,जिसके आरोपियो के खिलाफ विचारण चल रहा है,मामले का मुख्य आरोपी इनामी सिराज अहमद उर्फ पप्पू लगातार फरार चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। मामले में दो आरोपियो की तरफ से पूर्व में वादी मो.सलीम से जिरह नहीं की गई थी,जिसके चलते उनकी जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था। मामले में आरोपी समीम उर्फ लड्डन व अखतरुन निशा की तरफ से वादी मुकदमा मो.सलीम को गवाही के लिए दुबारा तलब किया गया था,जिनसे जिरह की कार्यवाही पूरी हो गई।
[13/11, 8:25 am] +91 96513 34025: *अधिवक्ता पुत्र पर हमले के आरोपी भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने किया आत्मसमर्पण*

*सीजेएम कोर्ट ने आरोपी चंदन नारायण सिंह की जमानत किया मंजूर,हुए रिहा*

*करीब 17 साल पहले सिगरेट के पैसे मांगने पर हमले के आरोप से जुड़ा मामला*
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सुल्तानपुर। करीब 17 साल पहले सिगरेट के पैसे मांगने पर अधिवक्ता पुत्र व भाई पर हमले के आरोपी भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जिनकी तरफ से अदालत में जमानत अर्जी भी पेश की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने आरोपी चंदन नारायण सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन दिसम्बर की तारीख तय की गई है।
कोतवाली नगर के विवेकानंद नगर मोहल्ले के रहने वाले अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह ने 13 मार्च साल 2008 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक वह कोतवाली देहात थाने के सराय अचल गांव में मूल निवासी है और जिला न्यायालय में अधिवक्ता है। आरोप के मुताबिक उनके भाई राकेश कुमार सिंह का विवेकानंद नगर में मकान है,जिनके मकान के एक कमरे में स्थित किराने की दुकान पर वादी का पुत्र दिलीप सिंह मौजूद था,वादी के मुताबिक इसी दौरान कोतवाली नगर के नारायनपुर निवासी आरोपी चंदन नारायन सिंह ने दुकान पर मौजूद उनके बेटे से एक पैकेट सिगरेट मांगा और बाद में पैसा देने के लिए कहा,जिस पर वादी के पुत्र ने सिगरेट देने से मना कर दिया। आरोप के मुताबिक इसी बात से नाराज होकर आरोपी चंदन नारायन सिंह कुछ देर में सह आरोपी अजय नारायण सिंह,विजय नारायण सिंह,अंकित सिंह,वीरू सिंह व अन्य के साथ दुकान पर आए और अपशब्द कहते हुए घर में घुसकर वादी के पुत्र को मारा-पीटा। वादी के मुताबिक बीच बचाव में वादी के भाई राकेश सिंह आये तो उन्हें भी आरोपियों ने मारा-पीटा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चंदन नारायण सिंह सहित पांच आरोपियों के खिलाफ 21 अक्टूबर 2008 को ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी,जबकि एक महिला आरोपी को क्लीनचिट दे दी थी। अदालत ने आरोपियों को तलब करने का आदेश जारी किया था,फिलहाल मामले में आरोपी चंदन नारायण सिंह व अन्य लम्बे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। बुधवार को चंदन नारायण सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र व जमानत अर्जी पेश किया। अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया,वहीं बचाव पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रणजीत सिंह ‘त्रिसुंडी’ व मनोज श्रीवास्तव ने आरोपो को निराधार बताते हुए जमानत स्वीकार करने की मांग किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी चंदन नारायण सिंह को 30 हजार रुपये की धनराशि की जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में शेष आरोपियो की हाजिरी व अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख तय किया है।
[13/11, 8:25 am] +91 96513 34025: *चाचा-भतीजा हत्याकांड में आरोपियो की जिरह का अवसर समाप्त*

*कोर्ट ने सभी आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए किया तलब*

*साक्षी इंस्पेक्टर से जिरह करने के बजाय आरोपियो ने मांगा था मौका*

*मात्र एक आरोपी की तरफ से जिरह की कार्यवाही हुई पूरी,शेष ने शाम को दिया था मौका अर्जी*
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सुलतानपुर। संग्रह अमीन हत्याकांड में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में साक्षी इंस्पेक्टर अमर सिंह जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग हाजिर रहे,बावजूद इसके मात्र आरोपी अभय यादव की तरफ से जिरह की कार्यवाही पूरी की गई। सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र विचारण का निर्देश होने के बावजूद शेष आरोपियो ने अर्जी देकर अदालत से जिरह के लिए अवसर देने की मांग किया। फिलहाल जज संध्या चौधरी ने आरोपियो की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए सभी के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि अदालत ने मामले में अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही खत्म होने पर अगली पेशी पर आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए 18 नवम्बर की तारीख तय की गई है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना के भद्दौर निवासी संग्रह अमीन सुरेश यादव व उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी जलालुद्दीन सहित दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ विचारण चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में शीघ्र विचारण का भी निर्देश दिया है,जिस कारण अदालत मामले में लगातार सुनवाई कर रही है।

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