सहारनपुर15सितम्बर21*फीस के अभाव में किसी भी छात्र को पठन-पाठन अथवा परीक्षा से वंचित न किया जाए- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)*विद्यालयों में सड़क सुरक्षा समिति गठन करने के निर्देश|* *सहारनपुर:* अपर जिलाधिकारी (प्र्रशासन) डाॅ0 अर्चना द्विवेदी ने सी0बी0एस0आई0/आई0सी0एस0आई0 सम्बद्वता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धकों और प्रधानाचार्य को निर्देश दिये है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषय परिस्थितियों के दृष्टिगत फीस के अभाव में पठन-पाठन अथवा परीक्षा से वंचित न किया जाये। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य अभिभावको से समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावको की समस्याओ का निराकरण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शैक्षिक सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की छात्र संख्या का विवरण सभी विद्यालय तैयार कर विलम्बत 20 सितम्बर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करा दें।डाॅ0 अर्चना द्विवेदी ने आज यहां सी0बी0एस0आई0/आई0सी0एस0आई0 सम्बद्वता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों मंे छात्रों की संख्या न घटने पाये। यदि छात्र संख्या घटी हैं तो सम्बधिंत विद्यालय को कारण बताना पडेंगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय यह विवरण भी उपलब्ध करायें कि शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में कक्षावार ड्रापट आऊट कितना हुआ है और क्या कारण है से अवगत कराया जाये। उन्होने कहा कि विद्यालय में पढने वाले ऐसे विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराई जाये जिनके अभिभावक फीस देने में सक्षम है। अभिभावकों के द्वारा बच्चांे की फीस जमा नही की जा रही है। उन्होने कहा कि अभिभावको को यदि फीस के संबंध में विद्यालय प्रबंधन से कोई शिकायत है तो पहले वह अपनी लिखित शिकायत स्कूल प्रबन्धन को देंगे। प्रत्येक स्कूल प्रबंधन अपने यहां आने वाली शिकायतो के निस्तारण के संबंध में स्कूल रिड्रेसल कमेटी का गठन करेगें, जिसमें प्रधानाचार्य के अलावा अभिभावक एवं स्कूल प्र्रंबधन को शामिल किया जायेगा। यह कमेटी अभिभावको की लिखित शिकायत का लिखित रुप से निराकरण/निस्तारण करेगी तथा लिखित रुप से अभिभावको को अवगत करायेगी। इसके उपरान्त भी यदि कोई अभिभावक संतुष्ट नही होता है तो वह अपनी शिकायत को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से डी0एफ0आर0सी0 के समक्ष प्रस्तत कर सकता है। उन्होने कहा कि सभी विद्यालय प्रबन्धन उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वंतत्र विद्यालय(शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के प्राविधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।अपर जिलाधिकारी (प्र्रशासन) ने प्रधानाचार्यों को यह भी निर्देश दिए कि विद्यालयों में सडक सुरक्षा समिति का गठन किया जाये। स्कूलों में संचालित बसों/वैन की फिटनेस रिर्पोट प्रस्तुत की जाये। सभी विद्यालयों के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाये। सभी शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी मास्क का प्रयोग अवश्य करें। विद्यालय में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। वर्तमान में संचारी रोगो, डेंगू, वायरल बुखार आदि से बचने के लिये आस-पास में जलभराव न हो। झाडियो आदि की नियमित सफाई कराई जाये। विद्यालय परिसर में फांिगग कराई जाये। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक रविदत्त, सचिव प्रोगेसिव स्कूल सोसायटीज सुधीर जोशी, प्रधानाचार्य पाईनवुड स्कूल डा0 संजीव जैन, प्रधानाचार्य रेनबो स्कूल धर्मेन्द्र रावत, प्रधानाचार्या सैन्ट मैरीज एकेडमी सिस्टर आॅगस्टीन, नगर शिक्षा अधिकारी निशा एवं अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिभाग किया गया
सहारनपुर से रितिन पुण्डीर की रिपोर्ट युपीआजतक
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