November 18, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

रामपुर17/11/25*समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है।

रामपुर17/11/25*समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है।

रामपुर17/11/25*समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है।

रामपुर *समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में दोषी पाया और आज़म खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुना दी है।मामला 2019 का है जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान अपने हलफनामे में गलत पैन कार्ड नंबर दिया था। साथ ही आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ सके। इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी दो पैन कार्ड मिलने की पुष्टि हुई थी।