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2000 रुपये के नोट बदलने पर RBI का निर्देश, सभी बैंक करें उचित व्यवस्था
RBI ने 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किए हैं.
RBI ने कहा कि बैंक इसके लिए उचित व्यवस्था करे और नोट जमा कराने आए ग्राहकों की मूलभूत सुविधा का ख्याल रखा. वहीं बैंकों को ये भी निर्देश दिया गया है कि 2000 के नोट के डिपॉजिट और एक्सचेंज का डेटा मेन्टेन करें. साथ ही बैंक के काउंटर से पहले की तरह ही 2,000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे
दिन का हिसाब-किताब जरूरी
बैंक में हर दिन 2,000 रुपये के कितने नोट जमा हुए और कितने नोट एक्सचेंज के लिए आए, इसका हिसाब रखना जरूरी होगा. RBI ने गाइडलाइंस में बैंकों से कहा है कि 2,000 रुपये के नोटों डिपॉजिट और एक्सचेंज को लेकर दैनिक डेटा लॉग बनाए रखना जरूरी है.
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सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला
RBI ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया. हालांकि, ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे यानी उनकी कानूनी वैधता बरकरार रहेगी और लेन-देन या इस्तेमाल में फिलहाल किसी तरह की दिक्कत नहीं है.
30 सितंबर तक जमा या एक्सचेंज करा लें
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी बैंक, लोगों को 2000 रुपये के नोटों को जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा देंगे. लोग 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकेंगे.
RBI ने कहा है, ‘2000 रुपये के इन नोटों को किसी भी बैंक में एक्सचेंज या डिपॉजिट किया जा सकता है. एक समय पर 20,000 रुपये की सीमा तक ही एक्सचेंज किया जा सकेगा, जबकि खाते में जमा करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है.
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