मथुरा3दिसंबर25*सहायक श्रमायुक्त द्वारा अपने कार्यालय में बाल श्रमिक एवं किशोर श्रम अधिनियम के संबंध मे जानकारी दी l
मथुरा से क्राइम रिपोर्टर साेम्या चौधरी की खास खबर न्यूज़ यूपीआजतक से
अभियान के तहत बैण्ड बाजा और रोड़ लाइट के मालिको के साथ एक बैठक कर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुये किशोरो एवं बाल श्रमिको से कार्य नही लेने की अपील की गायी। अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु से कम वर्ष के बच्चे से कही भी कार्य नहीं करा सकते और खतरनाक प्रक्रिया में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरो से भी कार्य कराया जाना पूर्णतः निषेध किया गया है l 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिको से काम कराने पर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार रू 20‚000 र0 से 50‚000 हजार तक जुर्माना एवं 06 माह से 02 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। शासन एवं जिलाधिकारी महोदय‚ के निर्देश पर 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अर्न्तगत जनपद को बाल श्रम से मुक्त करने के उदेश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में औद्यगिक संगठनो⁄ऑटो गैरिज‚ बारात घर‚ हौटल व बैण्ड‚ बाजा एवं रोड लाट व कैटर्स के साथ बैठक कर उन्हे बाल श्रम न कराने के सम्बन्ध में लगातार बैठक लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में दिंनांक एक दिसम्बर क़ो जनपद में अभियान चलाते हुये तीन कल तीन प्रतिष्ठानों से चार किशोर श्रमिकों को कर से पृथक करते हुए उनके नियोजन को के विरुद्ध नोटिस जारी की गई है lनोटिस का समय से जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अपनाई जाएगीl उक्त अभियान की प्रतिदिन समीक्षा जिला टास्क फ़ोर्स ( बाल श्रम )के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरेश कुमार अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा बाल श्रम अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही हैl

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