June 28, 2025

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भागलपुर17फरवरी24*माननीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को प्रदान किए बैटरी चालित ट्राई साइकिल*

भागलपुर17फरवरी24*माननीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को प्रदान किए बैटरी चालित ट्राई साइकिल*

समाहरणालय भागलपुर बिहार
शैलेन्द्र कुमार गुप्ता यूपी आजतक
भागलपुर17फरवरी24*माननीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को प्रदान किए बैटरी चालित ट्राई साइकिल*
*मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का एफडी 5 लाभुकों को प्रदान किया गया*
*3 लाभुकों को मिला नया राशन कार्ड*

भागलपुर, 17 फरवरी 2024, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग ग्राम विकास ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अध्यक्षता में डीआरडीए भागलपुर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मंत्री के कर कमल से संबल योजना के अंतर्गत 25 दिव्यांग जनों को बैटरी चालित तिपहिया साइकिल प्रदान किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पांच लाभुकों को एक एक लाख रुपए का एफडी प्रदान किया गया। तीन लाभुकों को नए राशन कार्ड प्रदान किया गया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना (संबल) के अंतर्गत बिहार निवासी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले दिव्यांगजन जिनकी दिव्यंका 60% या उसे अधिक है तथा प्रतिवर्ष आय ₹200000 से कम है साथ ही शिक्षा या रोजगार के लिए प्रतिदिन घर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है उनकी सुविधा के लिए उन्हें निःशुल्क बैटरी चालित ट्राई साइकिल प्रदान की जाती है।
उल्लेखनीय है कि संबल योजना के तहत भागलपुर के 169 लाभुकों का चयन किया गया है जिनमें से 120 लाभुकों को बैटरी चालित तिपहिया साइकिल प्रदान किया जा चुका है, शेष 25 लाभुकों को आज माननीय मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया गया। शेष लाभुकों को बैटरी चालित तिपहिया साइकिल प्राप्त होते ही प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को प्रोत्साहित करने एवं बधू को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधिक जमा के माध्यम से 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, जिसकी अवधि न्यूनतम 3 वर्षों की होती है।
इस योजना का लाभ 26 फरवरी 2016 के बाद विवाहित दंपतियों को देय है। यह लाभ बिहार राज्य के स्थाई निवासी या जो बिहार में काम से कम 10 वर्षों से आवासित हो को दिया जाता है। विवाह के समय लाभुक पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में भागलपुर के 67 लाभुकों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी के कर कल से तीन लाभुकों को नया राशन कार्ड प्रदान किया गया।इस अवसर पर माननीय मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे दिव्यांगजन जिन्हें अपने घर में भी मुश्किल होती है, उन्हें मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैटरी चालित साइकिल प्रदान किया जा रहा है, साथ ही अंतरजातीय विवाह करने वालों युवाओं को प्रोत्साहन करने उन्हें सबल बनाने के उद्देश्य से एक लाख रुपए का एफडी प्रदान किया गया है, नए राशन कार्ड का वितरण किया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरह संजीदगी से धरातल पर उतर जा रहा है।कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉ0 नवल किशोर चौधरी अपार समाहर्ता अजय कुमार सिंह, डीआरडीए के निदेशक सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा विकास कुमार एवं अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
श्री नागेन्द्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क
भागलपुर।

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