February 18, 2026

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बैंगलोर 17 फ़रवरी 26*_कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस रद्द किया, बीजेपी नेता की याचिका खारिज_*

बैंगलोर 17 फ़रवरी 26*_कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस रद्द किया, बीजेपी नेता की याचिका खारिज_*

बैंगलोर 17 फ़रवरी 26*_कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस रद्द किया, बीजेपी नेता की याचिका खारिज_*

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दाखिल किया गया मानहानि का केस रद्द कर दिया है.भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस इसलिए फाइल किया था. क्योंकि उन्होंने एक अखबार का कवर शेयर किया था जिसमें कांग्रेस ने पिछले विधानसभा के दौरान सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया था, जिसमें भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए गए थे.
जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की बेंच ने आज राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला सुनाया. भाजपा नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी और कर्नाटक कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन और अभियान नारों का हवाला देते हुए मानहानि का केस दर्ज किया था.विज्ञापन में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, सार्वजनिक कामों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और दूसरों से 40 प्रतिशत तक कमीशन या रिश्वत ले रही थी.

भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि वे उस समय के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अपनी पार्टी के सदस्यों को टारगेट करते हुए झूठे विज्ञापन फैला रहे थे.भाजपा ने गांधी के साथ-साथ कर्नाटक में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार पर आरोप लगाए थे. राहुल गांधी अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. राहुल गांधी ने मानहानि के मामले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि मामले को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा.न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव की पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली. शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी, सिद्धरमैया और शिवकुमार ने भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए मिलकर साजिश रची और निराधार आरोप लगाये और आक्षेप किये.

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