बाराबंकी27मार्च24*प्रत्याशी घर बैंठे ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त करें अनुमति
– अनुमति के लिए करना होगा 48 घण्टे पूर्व ऑनलाइन आवेदन
(शोभित शुक्ला )बाराबंकी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा सामान्य निर्वाचन के राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को अधिक से अधिक ऑनलाइन सुविधायें प्रदान की जा रहीं है। इस बार राजनैतिक दल व उनके प्रत्याशी आयोग की वेबसाइट suvidha.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन नामांकन का आवेदन कर ऑनलाइन अनुमति घर बैठें प्राप्त कर सकतें है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी देते हुए बताया कि राजनैतिक दल व उनके प्रत्याशी आयोग की वेबसाइट suvidha.eci.gov.in पर जाकर संसदीय निर्वाचन के विकल्प को चुनेगें, इसके बाद सामान्य निर्वाचन 2024 के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एवं अपना मोबाइल नम्बर फीड करके ओ.टी.पी. प्राप्त कर सबमिट करेंगे। तत्पश्चात परमिशन विकल्प को चुनकर अपना नाम सहित डिटेल भरकर प्रोफाइल बनायेंगे। फिर विभिन्न प्रकार की अनुमति यथा-रैली, मीटिंग एण्ड लाउडस्पीकर, हेलीकॉप्टर एण्ड हेलीपैड, वाहन, वाहन विथ लाउडस्पीकर, अस्थायी कार्यालय, वीडियो वैन, वाहन की अनुमति अन्तर्जनपदीय, भाषण देने के लिए मंच की अनुमति, नुक्कड़ सभा, प्रचार सामग्री के मूवमेण्ट के लिए अनुमति तथा स्टार प्रचारकों की अनुमति आदि परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। उन्हें अनुमति के लिए 48 घण्टे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा।अगर प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन आवेदन करतें है तो ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऑनलाइन नांमाकन-पत्र एवं सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की हार्डकापी और जमानत राशि की रसीद के साथ रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। खास बात यह भी हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन का आवेदन करने के सभी पुराने विकल्प भी खुले रखें गये हैं। यह प्रत्याशियों पर निर्भर करेंगा कि वह आयोग का कौन सा विकल्प चुनेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए नांमाकन-पत्र दाखिल करने के एक दिन पूर्व नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। नांमाकन-पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग आफिसर को देनी होगी। अभ्यर्थी बैंक खाता अपने नाम या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ सयुक्त नाम से खोल सकता है।
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